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ईपीएस-95 पेंशन की मांग: ईपीएफओ के सेवानिवृत्त कर्मचारी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे

ईपीएस-95 पेंशन की मांग: ईपीएफओ के सेवानिवृत्त कर्मचारी 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली में 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत आने वाले पेंशनभोगी 9 मार्च से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेंगे और न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग करेंगे।विरोध प्रदर्शन का आह्वान ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने किया है, जिसका नेतृत्व इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत कर रहे हैं।एक बयान के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी और निजी क्षेत्रों, मिलों और मीडिया प्रतिष्ठानों के लगभग 8.1 मिलियन पेंशनभोगी पिछले नौ वर्षों से अपनी मांगें उठा रहे हैं।समिति ने कहा, “प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों और सभी दलों के सांसदों से अपील की गई है। लेकिन सरकार बुजुर्ग पेंशनभोगियों की पुकार को नजरअंदाज कर रही है और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के खोखले दावे कर रही है।”पेंशनभोगियों ने कहा कि 30 से 35 साल की सेवा के लिए ईपीएफओ में योगदान देने के बावजूद, कई सेवानिवृत्त लोगों को औसत मासिक पेंशन केवल 1,171 रुपये मिलती है।हालांकि, समिति का आरोप है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत बिना किसी अंशदान के पेंशन बांटी जा रही है.इसमें यह भी दावा किया गया है कि बेहद कम पेंशन और मुफ्त चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण देश भर में हर दिन औसतन 200-250 पेंशनभोगियों की असामयिक मृत्यु हो रही है।बयान में कहा गया है, “सरकार के अमानवीय व्यवहार और बुजुर्ग पेंशनभोगियों के हितों की लगातार उपेक्षा से नाराज पेंशनभोगी संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर पर “करो या मरो” विरोध प्रदर्शन करेंगे।”विरोध प्रदर्शन में सभी राज्यों के पेंशनभोगियों के भाग लेने की उम्मीद है, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों के भी भाग लेने की संभावना है।पेंशनभोगियों द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन और पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल शामिल हैं।उन्होंने यह भी मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के फैसले के अनुरूप उच्च पेंशन का लाभ सभी पात्र पेंशनभोगियों को समान रूप से दिया जाए।बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, ईपीएस-95 योजना से बाहर किए गए पेंशनभोगियों ने 5,000 रुपये की मासिक पेंशन की मांग की है।

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