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कॉस कानून के तहत अंतिम विवरण दाखिल करने से संबंधित छूट पर कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया: सरकार

कॉस कानून के तहत अंतिम विवरण दाखिल करने से संबंधित छूट पर कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया: सरकार

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया हो कि कंपनी कानून के तहत वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और समयसीमा के विस्तार में छूट प्रदान की गई है। मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के संज्ञान में आया है कि 26 दिसंबर, 2025 को एक फर्जी सामान्य परिपत्र संख्या 08/2025 प्रसारित किया जा रहा है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क में छूट और समयसीमा के विस्तार का झूठा दावा करता है।” मंत्रालय ने हितधारकों को ऐसे फर्जी या भ्रामक संचार पर भरोसा न करने या उन पर कार्रवाई न करने की सलाह देते हुए यह भी कहा कि प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, हितधारकों को केवल मंत्रालय की वेबसाइट mca.gov.in पर प्रकाशित आधिकारिक संचार का संदर्भ लेना चाहिए।

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