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कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 3 जुलाई तक बढ़ा दी, खान सर को राहत मिली

कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक 3 जुलाई तक बढ़ा दी, खान सर को राहत मिली

पटना की एक अदालत ने मंगलवार को कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक 3 जुलाई को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी।जून की शुरुआत में उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर उनके कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ करने के बाद उनके सुरक्षा गार्डों पर गोलीबारी की घटना से जुड़ी एक प्राथमिकी में खान का नाम लिया गया था। अदालत ने उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से राहत दी थी, जिसे बाद में 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। अब यह राहत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।अदालत खान के दो सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी 3 जुलाई को सुनवाई करेगी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।खान के प्रतिद्वंद्वी रोशन आनंद के वकील सत्यम झा ने कहा, “मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने खान के दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार लाइसेंस का विवरण मांगा।”उन्होंने कहा, “मामले को बहस के लिए 3 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है और खान के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ का आदेश तब तक लागू रहेगा।”रोशन आनंद 2 जून को खान के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तोड़फोड़ और पथराव से संबंधित मामले में आरोपियों में से एक हैं। वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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