नई दिल्ली: वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से ठीक पहले, रेलवे ने इस प्रीमियम सेवा के लिए रद्दीकरण शुल्क मानदंड में संशोधन किया है।एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, निर्धारित प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक समय पहले कन्फर्म टिकट रद्द करने पर रिफंड में 25% की कटौती होगी।
शुक्रवार को अधिसूचित नियम में कहा गया है कि यदि कोई कन्फर्म टिकट निर्धारित प्रस्थान से 72 घंटे से आठ घंटे पहले तक रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क किराए का 50% होगा। इसी तरह, यदि कन्फर्म टिकट निर्धारित प्रस्थान से आठ घंटे से कम समय पहले रद्द किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।इसमें यह भी कहा गया है कि यदि टिकट रद्द नहीं किया गया है या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से आठ घंटे पहले तक टिकट जमा रसीद (टीडीआर) ऑनलाइन दाखिल नहीं किया गया है तो किराया का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में किराए के बारे में रेलवे बोर्ड ने कहा कि न्यूनतम चार्ज योग्य दूरी 400 किमी होगी, और आरएसी के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।रेलवे बोर्ड ने कहा, “समय-समय पर जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार केवल महिलाओं का कोटा, विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा, वरिष्ठ नागरिक कोटा और ड्यूटी पास होगा। इस ट्रेन में कोई अन्य आरक्षण लागू नहीं होगा।”इस महीने लॉन्च की गई अमृत भारत-II एक्सप्रेस के मामले में, न्यूनतम चार्ज योग्य दूरी 200 किमी होगी, और आरएसी के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा।