आयकर विभाग ने शनिवार को करदाताओं से कहा कि वे अग्रिम कर ई-अभियान के हिस्से के रूप में ‘महत्वपूर्ण लेनदेन’ के बारे में सचेत करने वाले ईमेल, यदि कोई हों, को नजरअंदाज करें।एक्स पर एक पोस्ट में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि कुछ करदाताओं को निर्धारण वर्ष 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए चल रहे अग्रिम कर ई-अभियान के तहत उनके द्वारा किए गए ‘महत्वपूर्ण लेनदेन’ के बारे में गलत विवरण वाले ईमेल प्राप्त हुए हैं।सीबीडीटी ने कहा, “हम अपने सेवा प्रदाता के साथ समन्वय में इस मामले को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस बीच, करदाताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारण वर्ष 2026-27 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए अग्रिम कर ई-अभियान से संबंधित पहले के ईमेल संचार को नजरअंदाज करें।”वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त के भुगतान की अंतिम तिथि 15 मार्च है।बोर्ड ने स्पष्ट किया कि संचार करदाताओं को अनुपालन पोर्टल पर उपलब्ध प्रासंगिक वित्तीय जानकारी की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो, उचित अग्रिम कर अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए सुविधाजनक अनुस्मारक के रूप में है।इसने करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से सुलभ अनुपालन पोर्टल पर ई-अभियान टैब के माध्यम से अपने लेनदेन विवरण को सत्यापित करने की सलाह दी।