गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने शनिवार को कहा कि उसे करीब पांच साल तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कम भुगतान के लिए करीब 170 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी को 6 मार्च को चेन्नई साउथ कमिश्नरेट के जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के कार्यालय से एक ऑर्डर कॉपी प्राप्त हुई है, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के तहत 15.48 करोड़ रुपये का जुर्माना और ब्याज लगाने के लिए 154.80 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग की पुष्टि की गई है, बीमाकर्ता ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। कंपनी इसके निहितार्थों पर कानूनी सलाह का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है और अपील दायर करेगी।