इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने बुधवार को इंडियाएआई मिशन के तहत भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देशों का अनावरण किया।
पीआईबी की एक विज्ञप्ति में एमईआईटीवाई के सचिव एस. कृष्णन ने कहा, “हमारा ध्यान जहां भी संभव हो मौजूदा कानून का उपयोग करने पर है। इसके मूल में मानव केंद्रितता है, यह सुनिश्चित करना कि एआई मानवता की सेवा करे और संभावित नुकसान को संबोधित करते हुए लोगों के जीवन को लाभ पहुंचाए।”
रिपोर्ट उपयोगकर्ता की सहमति और डेटा पारदर्शिता पर भी विशेष जोर देती है। इसमें लिखा है, “एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोगकर्ता की सहमति के बिना व्यक्तिगत डेटा का उपयोग डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है।”
