नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने माल के लिए सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कर दरों को सूचित किया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगा। राज्यों को अब सोमवार से शुरू होने वाले सामानों और सेवाओं पर लगाए जाने वाले राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) दरों को सूचित करना होगा। जीएसटी के तहत, राजस्व केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है।एजेंसियां