नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा रिफंड मानदंडों में संशोधन के बाद, हवाई यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर अतिरिक्त शुल्क दिए बिना अपने टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं। ‘सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों के यात्रियों को एयरलाइन टिकटों की वापसी’ के लिए संशोधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के तहत, एयरलाइंस को किसी यात्री के नाम में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने से भी रोक दिया गया है, अगर बुकिंग के 24 घंटे के भीतर त्रुटि को चिह्नित किया जाता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से खरीदा गया था।“ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने के मामले में, रिफंड का दायित्व एयरलाइंस पर होगा क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं। डीजीसीए ने कहा, एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेगी कि रिफंड प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाए। 24 फरवरी को जारी संशोधित सीएआर, यात्रियों द्वारा सामना की जाने वाली चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में टिकट रद्दीकरण को नियंत्रित करने वाले मानदंडों में भी बदलाव पेश करता है।रिफंड में देरी को लेकर यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बीच यह संशोधन किया गया है। यह मुद्दा दिसंबर 2025 में इंडिगो से जुड़े उड़ान व्यवधानों के दौरान भी ध्यान में आया था, जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित रिफंड को पूरा करने का निर्देश दिया था।नवीनतम परिवर्तनों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को अधिक यात्री-अनुकूल बनाना और एयरलाइंस की ओर से जवाबदेही सुनिश्चित करना है।