सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 जनवरी) को उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को चयन ग्रेड और सुपर टाइम स्केल श्रेणियों में जिला न्यायाधीशों के पदों में वृद्धि के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति केवी विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि जिला न्यायाधीशों (चयन ग्रेड) और जिला न्यायाधीशों (सुपर टाइम स्केल) के संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश, जिसे अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में 19 मई, 2023 के फैसले द्वारा अनुमोदित किया गया था, को कई राज्यों/उच्च न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया गया है।