नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रविवार को भारत के साथ व्यापार समझौते के तहत ओमानी वस्तुओं पर शुल्क रियायतों पर अधिसूचना जारी की, जो 1 जून से लागू होगी।भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर पिछले साल दिसंबर में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ”बशर्ते (शुल्क) छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब आयातक सीमा शुल्क के उपायुक्त या सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार यह साबित कर दे कि जिस सामान के संबंध में इस छूट के लाभ का दावा किया गया है वह ओमान सल्तनत का मूल है।”भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों (12,556) के 77.8% पर शुल्क रियायतें दे रहा है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के 94.8% आयात को कवर करता है। एजेंसियाँ